किशोरों ने सूप में की पेशाब, कोर्ट ने लगाया पैरेंट्स पर 2.71 करोड़ का जुर्माना
शंघाई। चीन की एक अदालत ने दो किशोरों के माता-पिता को दो कैटरिंग कंपनियों को 2.2 मिलियन युआन यानी 2.71 करोड़ रुपए का जुर्माना भरने का आदेश दिया है। दरअसल, वू और तांग उपनाम वाले दो नाबालिग किशोरों ने मशहूर हांडिलाओ हॉटपॉट रेस्टोरेन्ट में घुसकर वहां उबल रहे सूप में पेशाब कर दी थी और उसका वीडियो बनाकर वायरल कर दिया था।
यह घटना इस साल 24 फरवरी की बताई जा रही है, जब वू और तांग ने नशे में धुत हो हांडिलाओ हॉटपॉट रेस्टोरेन्ट में घुसकर पारंपरिक चीनी हॉटपॉट शैली में मांस और सब्ज़ियां पकाने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले सूप में जानबूझकर पेशाब कर उसे दूषित कर दिया। हालांकि इस बात की तब तक किसी को भनक नहीं लगी, जब तक इस हरकत का वीडियो वायरल नहीं हुआ था। इस वीडियो के सामने आने के बाद रेस्टोरेंट को अपने करीब 4000 ग्राहकों को भारी भरकम मुआवजा चुकाना पड़ा।
24 फरवरी से 8 मार्च के बीच रेस्टोरेंट में आए ग्राहकों को दूषित भोजन देने के एवज में रेस्टोरेंट ने ये मुआवजा दिया। इसमें बिल की पूरी राशि समेत दस गुना जुर्माना भी शामिल था। रेस्टोरेंट ने इस घटना के खिलाफ अदालत का दरवाजा खटखटाया और सभी बर्तनों को नष्ट करने, उसे बदलने, और उसके बाद पूरी तरह से सफाई और कीटाणुशोधन करने का खर्च समेत लौटाए गए कुल मुआवजे समेत करीब 23 मिलियन युआन की क्षतिपूर्ति की मांग की थी।
रिपोर्ट के मुताबिक अदालत ने फैसला सुनाते हुए कहा कि किशोरों ने अपने अपमानजनक कृत्यों, टेबलवेयर को दूषित करने और जनता को असुविधा पहुंचाने के ज़रिए कंपनी की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाया है। अदालत ने कहा कि किशोरों के माता-पिता ने उन्हें उचित संस्कार नहीं दिए। इसके साथ ही अदालत ने उन पर 2.71 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया।

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