कोयला घोटाला: सुप्रीम कोर्ट ने आरोपियों को दी रेगुलर जमानत
रायपुर। बहुचर्चित कोयला घोटाला मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सभी प्रमुख आरोपियों को बड़ी राहत दी है। सौम्या चौरसिया, रानू साहू, सूर्यकांत तिवारी समेत अन्य आरोपियों को अब रेगुलर जमानत प्रदान की गई है। इससे पहले ये सभी अंतरिम जमानत पर जेल से बाहर थे।
जमानत पर शर्तें और कानूनी प्रक्रिया
सुप्रीम कोर्ट ने जमानत के साथ कुछ शर्तें भी लगाईं, जिनमें राज्य से बाहर न जाने के निर्देश शामिल हैं। यह आदेश मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जयमाला बग़ाची की पीठ ने सुनाया। अदालत ने सभी तथ्यों और दलीलों की सुनवाई के बाद यह निर्णय दिया। आरोपियों के पक्ष में वरिष्ठ अधिवक्ता सिद्धार्थ दवे, हर्षवर्धन परघनीया, शशांक मिश्रा, तुषार गिरी और मुक्त गुप्ता ने पैरवी की। राज्य सरकार की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता महेश जेठमलानी और अतिरिक्त महाधिवक्ता रवि शर्मा ने मजबूती से दलील पेश की।
जांच और आगे की कार्रवाई
कोल लेवी घोटाले की जांच में अब तक 11 लोग गिरफ्तार किए जा चुके हैं। कुल 35 आरोपियों के खिलाफ 5 अभियोजन शिकायतें (चालान) विशेष अदालत में पेश की गई हैं। प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने कहा कि अब तक 273 करोड़ रुपये से अधिक की संपत्तियां अटैच की जा चुकी हैं। मामले की जांच लगातार जारी है और आगे और खुलासे तथा कार्रवाई की संभावना बनी हुई है। ED ने प्रेस नोट में बताया कि कार्रवाई धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA) के तहत की जा रही है।

काशी में एमपी-यूपी समन्वय: सीएम मोहन यादव ने तीर्थ प्रबंधन प्रणाली का लिया जायजा
भवानीपुर में सियासी जंग: बंगाल चुनाव में बीजेपी का रणनीतिक कदम
CSK के लिए शुरुआती झटका, पहले मैच में दिखी टीम की कमजोरी
सरेंडर नक्सली चुनाव लड़ सकते हैं? पर्यटन मंत्री अग्रवाल का रुख साफ
होटल कमरा मिला खाली, इंजीनियर बेहोश, IPL टीम से थी कनेक्टेड
टीचिंग इलेक्टिव टेस्ट (TET) को लेकर शिक्षक संगठनों का गुस्सा बढ़ा
देहरादून में हत्याकांड और फायरिंग मामले में कार्रवाई, चार गिरफ्तार और बार पर लगाया ताला
सीएम नीतीश का प्रतिक्रिया: मघड़ा मंदिर हादसे में राहत एवं मुआवजे के निर्देश
कम सवारियों से जूझ रही जबलपुर-चांदाफोर्ट ट्रेन, रूट विस्तार की मांग तेज