-सांची सलामतपुर जेई ने उपभोक्ताओं से लाभ उठाने की अपील की

अदनान खान सलामतपुर रायसेन। (एडिटर इन चीफ IND28 हर खबर पर पैनी नज़र)

जिला न्यायालय सहित तहसील न्यायालयों में 08 मार्च को नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है। जिसमें प्रीलिटिगेशन (मुकदमा पूर्व) तथा न्यायालयों में लंबित प्रकरणों के अधिक से अधिक संख्या में निराकरण करने हेतु राज्य शासन ने निर्णय लिया गया है कि विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 135 के अंतर्गत न्यायालयों में लंबित प्रकरणों के निराकरण के लिए निम्न दाब श्रेणी के समस्त घरेलू, समस्त कृषि, 5 किलोवाट भार तक के गैर घरेलू, 10 अश्वशक्ति भार तक के औद्योगिक उपभोक्ताओं को आंकलित सिविल दायित्व की राशि पर

30 प्रतिशत एवं आंकलित राशि के भुगतान में चूक किए जाने पर निर्धारण आदेश जारी होने की तिथि से 30 दिवस की अवधि समाप्त होने के पश्चात् प्रत्येक छःमाही चक्र वृद्धि दर अनुसार 16 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से लगने वाले ब्याज की राशि पर 100 प्रतिशत की छूट दी जाएगी।लिटिगेशन स्तर पर कंपनी द्वारा आंकलित सिविल दायित्व की राशि पर 20 प्रतिशत एवं आंकलित राशि के भुगतान में चूक किए जाने पर  लगने वाले ब्याज की राशि पर 100 प्रतिशत की छूट दी जाएगी।

उपरोक्तानुसार छूट ---आवेदक को निर्धारित छूट के उपरांत शेष देय आंकलित सिविल दायित्व की राशि का एकमुश्त भुगतान करना होगा। उपभोक्ता - उपयोगकर्ता की विचाराधीन प्रकरण वाले परिसर एवं अन्य परिसरों पर उसके नाम पर किसी अन्य संयोजन / संयोजनों के विरुद्ध विद्युत देयकों की बकाया राशि का पूर्ण भुगतान भी करना होगा।आवेदक के नाम पर कोई विधिक संयोजन न होने की स्थिति में छूट का लाभप्राप्त करने हेतु आवेदक द्वारा विधिक संयोजन प्राप्त करना एवं पूर्व में विच्छेदित संयोजनों के विरुद्ध बकाया राशि (यदि कोई हो) का पूर्ण भुगतान किया जाना अनिवार्य होगा। नेशनल लोक अदालत में छूट आवेदक द्वारा विद्युत चोरी / अनाधिकृत उपयोग पहली बार किए जाने की स्थिति में ही दी जाएगी। विद्युत चोरी/अनाधिकृत उपयोग के प्रकरणों में पूर्व की लोक अदालतों में छूट प्राप्त किए उपभोक्ता  उपयोगकर्ता छूट के पात्र नहीं होंगे। सामान्य विद्युत देयकों के विरुद्ध बकाया राशि पर कोई छूट नहीं दी जाएगी। 08 मार्च  (शनिवार) को आयोजित होने वाली लोक अदालत में उपरोक्तानुसार दी जा रही छूट आंकलित सिविल दायित्व राशि रु. दस लाख मात्र तक के प्रकरणों के लिए सीमित रहेगी ।उक्त छूट मात्र नेशनल लोक अदालत  में समझौता करने के लिए ही लागू रहेगी। अपराध शमन फीस अधिनियम के प्रावधान अनुसार वसूल की जाएगी।मध्य प्रदेश विद्युत वितरण कंपनी सलामतपुर सांची के जेई मनीष श्रीवास्तव ने ऐसे सभी उपभोक्ताओं से आह्वान किया है कि भी नेशनल लोक अदालत का लाभ उठाएं।

 

न्यूज़ सोर्स : अदनान खान एडिटर इन चीफ IND28