बहुचर्चित ओमप्रकाश उर्फ छोटे यादव हत्याकांड के पांचों आरोपियों को सुनाई सश्रम आजीवन कारावास की सजा, आरोपियों पर जुर्माना भी ठोंका
रायसेन से नसीम अली की रिपोर्ट। IND28.COM
-आरोपियों ने बेरहमी से छुरी मारकर हत्या की वारदात को दिया था अंजाम
शनिवार को रायसेन के बहुचर्चित हत्याकांड के मामले में पांचों आरोपियों को न्यायालय द्वारा सश्रम आजीवन कारावास की सज़ा के साथ ही जुर्माना भी लगाया गया है। इस मामले में न्यायालय प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश सचिन जैन द्वारा दिए गए निर्णय में धारा 302/34 आईपीसी के अपराध में आरोपीगण निखिल उर्फ बिट्टू राठौर पिता नंदकिशोर गुड्डा राठौर आयु 22 वर्ष, अमन बघेल पिता राजकुमार राजू बघेल आयु 22 वर्ष, फैज उर्फ गुड्डू कुरैशी पिता शेख कमर कुरैशी आयु 22 वर्ष, विशाल बघेल पिता जितेन्द्र बघेल आयु 22 वर्ष, अंकित वंशकार पिता अशोक वंशकार आयु 22 वर्ष समस्त निवासीगण रायसेन रायसेन थाना कोतवाली को दोषी पाते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई। साथ ही एक-एक हज़ार रूपये अर्थदंड से दण्डित किया है।उक्त प्रकरण गंभीर प्रकृति का होकर शासन द्वारा निर्धारित चिन्हित एवं सनसनीखेज प्रकरण की श्रेणी का रहा है।इस प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी अनिल कुमार मिश्रा, जिला लोक अभियोजन अधिकारी, लखन सिंह ठाकुर अपर लोक अभियोजक द्वारा की गई।
ये है पूरा मामला--अभियोजन के मुताबिक 1 अप्रैल 2019 को फरियादी दीपक मालवीय द्वारा रात्रि करीब 12 बजे थाना कोतवाली जिला रायसेन में उपस्थित होकर इस आशय की मौखिक रिपोर्ट की गई कि वह वाड नं. 3 मढ़ईपुरा रायसेन में रहता है। वह काम धंधा व मेहनत मजदूरी का काम करता है। दिनांक 1 अप्रैल 2019 को करीब रात्रि 10.15 से 10.30 के बीच की बात है वह अपने घर के बगल में लगे हेंडपंप से पानी भरकर घर में लेटा हुआ था ।तभी उसकी भाभी कल्पना मालवीय ने उसे बताया कि भैया बाहर किसी की लड़ाई हो रही है।तब उसने जल्दी से अपने घर से बाहर निकलकर देखा तो कालीटोल वार्ड 2 रायसेन के रहने वाले ओमप्रकाश उर्फ छोटे यादव को अभियुक्त अमन बघेल पकड़े हुए था। उसका साथी अभियुक्ता बिट्टू राठौर उसे छुरे से सीने तथा पेट में ताबड़तोड़ तरीके से कई वार कर रहा था। अमन बघेल ने छोटे यादव को हेंडपंप पर पटककर अपनी चपेट में ले लिया था। अभियुक्त अमन बघेल एवं बिट्टू राठौर यह दोनों छोटे यादव को छुरा मारकर गली में भाग गए। छोटे यादव छुरा लगने से खून से लथपथ हो गया ।इसके बाद वह गंभीर रूप से घायल अवस्था में बगल की राजकुमार सेन की हेयर ब कटिंग सेलून की दुकान के सामने गिर गया। राजकुमार सेन एवं आनंद कुमार सेन ने घटना देखी है।इस घटना के दौरान वहां काफी भीड़ भाड़ हो गई थी ।उसके बाद उसे आटो की मदद से जिला अस्पताल रायसेन लेकर गए ।जहां उसकी मृत्यु हो गई। छोटे यादव की भतीजी का अफेयर बिट्टू राठौर से था। इसी रंजिश को लेकर यह लड़ाई हुई है। वहीं गुड्डू कुरैशी ने मृतक छोटे यादव के पास उसकी स्कूटी 30 हजार रुपये में गिरवी रख दी थी।इसके बाद गुड्डू कुरैशी चोरी चुपके से स्कूटी पर सवार हो भाग गया था।अमन बघेल बिट्टू राठौर के छुरा मारने के कारण ही ओमप्रकाश उर्फ छोटे यादव की मौत हुई थी। घटना का समय करीब 10.15 बजे से 10.30 बजे की बीच का है। फरियादी की उक्त रिपोर्ट के आधार पर अभियुक्तगण बिट्टू राठौर अमन बघेल के विरूद्ध अपराध क्रमांक 183/2019 अंतर्गत धारा 302 सहपठित धारा 34 भादसं. के तहत प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध कर प्रकरण पंजीबद्ध किया गया।
प्रकरण की विवेचना के दौरान अभियुक्तगण अमन बघेल एवं निखिल उर्फ बिट्टू राठौर से पुलिस अभिरक्षा में पूछताछ की गई और उक्त् अभियुक्तगण द्वारा दिये गये मेमोरेण्डम में अन्य आरोपीगण की भूमिका तथ घटना में प्रयुक्त अस्त्र के संबंध में तथ्य प्रकट किए जाने पर छुरी बरामद की गयी। उक्त तथ्यों के आधार पर घटना में सम्मिलित आरोपीगण अंकित वंशकार, फैज उर्फ गुड्डू कुरैशी विशाल बघेल को गिरफ्तार किया गया। आवश्यक अनुसंधान उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। जिस पर शनिवार 14 जनवरी को न्यायालय द्वारा आरोपीगणों को धारा 302/34 आईपीसी में आजीवन कारावास एवं एक-एक हज़ार रुपए अर्थदण्ड से दंडित किया गया है।