-लड़की के नाबालिग होने के चलते लड़के पर हुआ बलात्कार का मामला दर्ज, न्यायालय ने भेजा जेल

अदनान खान सलामतपुर रायसेन। (एडिटर इन चीफ IND28.COM हर खबर पर पैनी नज़र)

रातातलाई पंचायत के टोरिया मोहल्ले से 12 फरवरी को एक प्रेमी जोड़ा घर से भाग गया था। चुकीं लड़की नाबालिग थी इसलिए पिता की रिपोर्ट पर लड़के पर धारा 363 आईपीसी का मामला पंजीबद्ध किया गया था। मामला दर्ज करते ही पुलिस ने काफी स्थानों पर दोनों की खोजबीन की लेकिन इनका कहीं पता नही चल रहा था। फिर अचानक दो महीने बाद आठ अप्रैल को दोनों सलामतपुर थाने पहंच गए। पुलिस ने लड़की के बयान रायसेन में कराने के उपरांत परिजनों के सुपुर्द कर दिया। वहीं आरोपी हरिओम अहिरवार पिता नथन सिंह अहिरवार उम्र 30 वर्ष निवासी टोरिया मोहल्ला रातातलाई के विरुद्ध 363, 366, 376(2 एन), 376 आईपीसी और 5 एल/6 पॉक्सो एक्ट की धाराओं में इज़ाफ़ा कर आरोपी को रायसेन न्यायालय में पेश किया जहां से आरोपी को जेल भेजने के आदेश दिए गए हैं।

2 महीने में 15 हज़ार रुपए खत्म हुए तो पहुंचे थाने---हरिओम अहिरवार अपने पड़ोस में ही रहने वाली नाबालिग लड़की को बहला फुसलाकर शादी का झांसा देकर अपने साथ 12 फरवरी को भगा ले गया था। जाते जाते वह घर से पंद्रह हजार रुपए भी ले गया था। जब 2 महीने में रुपए खत्म हो गए तो दोनों सलामतपुर थाने पहुंच गए। जहां पुलिस ने नाबालिग लड़की के कथन रायसेन में कराकर परिजनों को सौप दिया वहीं आरोपी हरिओम अहिरवार को धाराओं में इज़ाफ़ा कर रायसेन न्यायालय में पेश किया। जहां से आरोपी युवक को जेल भेजने के आदेश दिए गए।

भोपाल के बिलखिरिया में 1200 महीना किराए पर लिया था कमरा---दोनों ही घर से भागने के बाद भोपाल के बिलखिरिया के पास एक कमरा किराए पर लेकर रह रहे थे। 2 महीने तक पंद्रह हजार रुपए से इनका खर्च चलता रहा। लेकिन जैसे ही रुपए खत्म हुए तो इनके सामने खाने के भी लाले पड़ गए। मजबूरी में दोनों को घर वालों से बचने के लिए सलामतपुर थाने में आना पड़ा। लेकिन लड़की की उम्र साढ़े पंद्रह साल ही होने की वजह से परिजनों को दस्तयाब होने की जानकारी देना पड़ी। और परिजन अपनी नाबालिग पुत्री को घर ले गए।

इनका कहना है।

12 फरवरी को टोरिया मोहल्ला निवासी हरिओम अहिरवार अपने पड़ोसी की नाबालिग लड़की को शादी का झांसा देकर बहला फुसलाकर भगा ले गया था। युवक भागते समय 15 हज़ार रुपए भी साथ ले गया था। 2 महीने में रुपए खत्म होते ही दोनों थाने आ गए। लड़की के बयान के आधार पर धाराओं में इज़ाफ़ा कर युवक को न्यायालय पेश किया है। जहां से उसे जेल भेजने के आदेश दिए गए हैं।

दिनेश सिंह रघुवंशी, थाना प्रभारी सलामतपुर।

 

न्यूज़ सोर्स : अदनान खान एडिटर इन चीफ IND28.COM