मासूम से दरिंदगी की कोशिश: स्कूल जा रही 5वीं की छात्रा से छेड़छाड़, गौशाला कर्मचारी गिरफ्तार
-सलामतपुर पुलिस की त्वरित कार्रवाई: पॉक्सो और SCST एक्ट की संगीन धाराओं में मामला दर्ज, आरोपी को भेजा गया रायसेन न्यायालय
अदनान खान सलामतपुर रायसेन। (एडिटर इन चीफ IND28 हर खबर पर पैनी नज़र)
क्षेत्र के एक ग्रामीण इलाके में शिक्षा हासिल करने जा रही एक बेबस मासूम के साथ हैवानियत की नीयत से छेड़छाड़ का सनसनीखेज मामला सामने आया है। पांचवीं कक्षा में पढ़ने वाली नाबालिग छात्रा जब रोज की तरह अपने स्कूल जा रही थी, तभी घात लगाए बैठे एक युवक ने उसका रास्ता रोक लिया और जबरन हाथ पकड़कर सुनसान जगह की ओर खींचने लगा। छात्रा की सूझबूझ, हिम्मत और चीख-पुकार के कारण आरोपी के नापाक मंसूबे नाकाम हो गए।
चीख-पुकार मचाकर बचाई जान, घर पहुंचकर बयां की आपबीती--पीड़ित छात्रा ने हिम्मत नहीं हारी और आरोपी की पकड़ से खुद को छुड़ाने के लिए शोर मचाना शुरू कर दिया। छात्रा की आवाज सुनकर आसपास हलचल बढ़ती देख आरोपी घबरा गया, जिसका फायदा उठाकर मासूम वहां से भाग निकली। घर पहुंचकर सहमी हुई छात्रा ने परिजनों को पूरी आपबीती सुनाई। वारदात का पता चलते ही आक्रोशित परिजन तुरंत सलामतपुर थाने पहुंचे और घटना की लिखित शिकायत दर्ज कराई।
पुलिस ने घेराबंदी कर विदिशा निवासी आरोपी को दबोचा--मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए सलामतपुर थाना प्रभारी श्यामराज सिंह सोमवंशी ने तत्काल रायसेन पुलिस अधीक्षक आषुतोष गुप्ता के दिशा निर्देशन और एडिशनल एसपी, एसडीओपी प्रतिभा शर्मा के मार्गदर्शन में पुलिस टीम का गठन किया। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए घेराबंदी की और आरोपी अनिल कुशवाहा (उम्र 30 वर्ष), पिता बाबूलाल कुशवाहा, निवासी उदयगिरि रोड (विदिशा) को हिरासत में ले लिया। जानकारी के अनुसार, आरोपी गांव की ही एक गौशाला में कर्मचारी के रूप में कार्यरत है और उसने रास्ते का फायदा उठाकर मासूम को अपनी हवस का शिकार बनाने का प्रयास किया था।
इन धाराओं में दर्ज हुआ मामला---पुलिस ने आरोपी अनिल कुशवाहा के खिलाफ कड़ा शिकंजा कसते हुए भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 74, 75(2), 351(3) के अलावा 7/8 पॉक्सो एक्ट और एससी-एसटी एक्ट के तहत अपराध पंजीबद्ध किया है। आरोपी को बुधवार को रायसेन न्यायालय में पेश कर दिया गया है। मामले की विस्तृत जांच सांची थाना प्रभारी रामबिलोचन शर्मा द्वारा की जा रही है।
इनका कहना है।
"गौशाला कर्मचारी ने स्कूल जा रही नाबालिग छात्रा का रास्ता रोककर छेड़छाड़ की वारदात को अंजाम दिया था। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और उसे रायसेन न्यायालय में पेश कर दिया गया है।"
रामबिलोचन शर्मा, थाना प्रभारी, सांची






























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