स्कूल संचालक ने 7 वर्षीय छात्र के साथ की बेरहमी से मारपीट, FIR दर्ज
-मारपीट से बच्चे की पीठ, कूल्हे और जांघ में आई चोटें,परिजनों ने स्कूल की मान्यता रद्द करने की मांग की
-आदतन अपराधी है स्कूल का संचालक, पहले भी मारपीट के 2 मामले सलामतपुर थाने में हैं दर्ज
-सलामतपुर पुलिस ने आरोपी स्कूल संचालक पर किया मामला दर्ज
अदनान खान सलामतपुर रायसेन। (एडिटर इन चीफ IND28 हर खबर पर पैनी नज़र)
ज़रा सी बात पर एक स्कूल संचालक शिक्षक ने दूसरी कक्षा के 7 वर्षीय नाबालिग छात्र को प्लास्टिक के पाईप से बेरहमी से पीट दिया। पिटाई से बच्चे को पीठ, कूल्हे और जांघों में अंदरूनी चोटें आ गईं। शिक्षक ने बच्चे को पाईप से इतना मारा की उसके शरीर पर चोटों के लाल निशान पड़ गए। दरअसल मुड़ियाखेड़ा गांव के अशफाक खान का सात साल का लड़का आसिर खान अम्बाड़ी के प्राइवेट स्कूल सक्सेस किड्स की दूसरी कक्षा में पड़ता है। तीन दिन पहले वेन से स्कूल से वापस घर जाते समय रास्ते में बच्चों ने किसी मोटरसाइकिल चालक को चिढ़ा दिया था। उस मोटरसाइकिल चालक ने स्कूल के संचालक अनिल लोधी पिता हरि सिंह लोधी निवासी मुड़ियाखेड़ा को शिकायत कर मामला बता दिया। इसी बात पर अनिल लोधी ने एक सितंबर को 7 साल के बच्चे आसिर के साथ प्लास्टिक के पाईप से बेरहमी से मारपीट कर दी। जिससे नाबालिग बच्चे के पीठ, कूल्हे और जांघों पर चोटें आ गई। और आरोपी संचालक शिक्षक ने बच्चे को किसी को भी बताने पर जान से मारने की धमकी दी। बच्चे ने घर पहुंचकर पूरा मामला अपने पिता को बताया । परिजन तत्काल सलामतपुर थाने पहुंचे और सक्सेस किड्स स्कूल संचालक पर मारपीट का मामला दर्ज कराया।
आदतन अपराधी है स्कूल संचालक--मुड़ियाखेड़ा गांव में रहने वाला स्कूल संचालक अनिल लोधी आदतन अपराधी है। वह पहले भी 2 मामलों में आरोपी है। आरोपी पर पहला मामला 5 अक्टूबर 23 में पंचायत सचिव सीताराम अहिरवार पर मारपीट हमला कर गंभीर रूप से घायल करने का दर्ज हुआ था। जिसमें आरोपी अनिल लोधी के विरुद्ध सलामतपुर थाने में अपराध क्रमांक 174/23 धारा 341, 323, 294, 506, 34 आईपीसी और एससीएसटी का मामला दर्ज हुआ था। वहीं दूसरा मामला भी सलामतपुर थाने में अपराध क्रमांक 149/23 धारा 294, 232, 506 आईपीसी और एससीएसटी एक्ट के तहत दर्ज हुआ था। यह दोनों ही मामले न्यायालय में विचाराधीन हैं। अब आरोपी के विरुद्ध तीसरा मामला नाबालिग बच्चे को बेरहमी से मारने पर धारा 115(2), 352(2) बीएनएस का मामला पुलिस ने दर्ज किया है।
परिजनों की मांग स्कूल की मान्यता हो रद्द--बच्चे के पिता अशफाक खान निवासी मुड़ियाखेड़ा ने रायसेन कलेक्टर और जिला शिक्षा अधिकारी से अम्बाड़ी के प्राइवेट स्कूल सक्सेस किड्स की मान्यता रद्द करने की मांग की है। उन्होंने बताया कि आरोपी संचालक अनिल लोधी आदतन अपराधी है और वह दूसरे बच्चों के साथ भी मारपीट करता रहता है। ऐसे अपराधी प्रवृत्ति के लोगों पर तत्काल कार्रवाई की जाए। ताकि आगे भी किसी बच्चे के साथ इस तरह की घटना घटित ना हो। उन्होंने कहा कि अगर प्रशासन ने शीघ्र ही इस मामले में स्कूल की मान्यता रद्द नही की तो आंदोलन किया जाएगा। जिसकी जबाबदारी प्रशासन की ही होगी।
इनका कहना है।
7 साल के नाबालिग बच्चे को प्लास्टिक के पाईप से मारपीट करने पर अम्बाड़ी के सक्सेस किड्स स्कूल संचालक अनिल लोधी निवासी मुड़ियाखेड़ा के विरूद्ध मारपीट और जान से मारने का मामला दर्ज किया है।
दिनेश सिंह रघुवंशी, थाना प्रभारी सलामतपुर।
अगर बच्चे के साथ स्कूल संचालक द्वारा मारपीट की गई है। और पुलिस ने मामला भी दर्ज कर लिया है। वह मामले में दोषी है तो स्कूल की मान्यता रद्द की जाएगी।
डी.डी. रजक, जिला शिक्षा अधिकारी रायसेन।