अदनान खान सलामतपुर रायसेन। (एडिटर इन चीफ IND28.COM हर खबर पर पैनी नज़र)

भारत निर्वाचन आयोग द्वारा लोकसभा आम निर्वाचन के कार्यक्रम की घोषणा होते ही चुनाव आदर्श आचरण संहिता प्रभावशील हो गई है। इसी के मद्देनजर कानून एवं व्यवस्था की दृष्टि से निर्वाचन कार्यक्रम शांतिपूर्ण ढंग से कराने के लिए कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी अधिकारी अरविंद दुबे द्वारा रायसेन जिले के सभी नगरीय क्षेत्र, ग्रामीण क्षेत्र एवं समस्त थाना क्षेत्रों के तहत उन सभी क्षेत्र की सीमाओं में जहां चुनाव प्रक्रिया में जिले में कानून एवं शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए आग्नेयास्त्रों के दुरूपयोग को रोकने की दृष्टि से आर्म्स एक्ट 1959 की धारा-17 की उपधारा-3 के अंतर्गत जिले में निवासरत ऐसे लायसेंस धारियों को प्रदाय शस्त्र लायसेंस तत्काल प्रभाव से निर्वाचन प्रक्रिया सम्पन्न होने की अवधि तक के लिए निलंबित किए गए हैं। शस्त्र लाइसेंस निलंबित होने ही सलामतपुर थाने में बंदूके जमा होना शुरू हो गई हैं। वहीं पुलिस ने बताया है कि थाना क्षेत्र अंतर्गत आने वाले लाइसेंसी शस्त्र समय सीमा में पूर्ण रूप से जमा करा लिए गए हैं।

246 शस्त्र लाइसेंस हैं सलामतपुर थाना क्षेत्र में---थाना क्षेत्र अंतर्गत लगभग 44 गांव आते हैं। जिनमें  246 शस्त्र लाइसेंस जारी किए गए हैं। वहीं थाना प्रभारी दिनेश सिंह रघुवंशी ने जानकारी देते हुए बताया शस्त्र लाइसेंस निलंबित होते ही बन्दूकें तत्काल जमा कराना शुरू कर दिया हथा। कुछ दिन पूर्व ही लगभग 246 बंदूकें थाने में जमा हो चुकी हैं। और कानून व्यवस्था के संधारण, निर्वाचन एवं सुरक्षा प्रक्रिया में संलग्न कर्मचारियों आर्मी, बीएसएफ, एसएएफ, पुलिस, होमगार्ड, केन्द्रीय एवं राज्य के सशस्त्र बल एवं बैंकों की सुरक्षा में संलग्न लाइसेंसधारियों, चुनाव कार्य में संलग्न कार्यपालिक मजिस्ट्रेट एवं न्यायिक सेवा के अधिकारीगण के अंतर्गत आने वाले 4 लोग हैं जो इस आदेश से मुक्त रहेंगे। पुलिस अधीक्षक जिला रायसेन के प्रमाणीकरण उपरांत नेशनल रायफल एसोसिएशन के सदस्यों तथा पब्लिक सेक्टर यूनिट में सुरक्षा हेतु तैनात सुरक्षाकर्मी व सुरक्षा प्राप्त प्रतिष्ठित व्यक्तियों को आवश्यक छूट प्रदान की जा सकेगी।

 

न्यूज़ सोर्स : अदनान खान एडिटर इन चीफ IND28.COM