-सलामतपुर थाने में आयोजित कार्यशाला में बड़ी संख्या में मौजूद रहे स्कूली बच्चे और गणमान्य नागरिक

अदनान खान सलामतपुर रायसेन। (एडिटर इन चीफ IND28 हर खबर पर पैनी नज़र)

सोमवार को थाना परिसर में नए कानून की जानकारी देने के लिए कार्यशाला का आयोजन थाना प्रभारी दिनेश सिंह रघुवंशी की अध्यक्षता में किया गया। इस दौरान कस्बे के शासकीय स्कूल के छात्र छात्राओं सहित सुनारी सरपंच प्रतिनिधि शेर सिंह राजपूत, रातातलाई सरपंच रघुवीर सिंह मीणा, दीवानगंज सरपंच गिरजेश नायक, सेमरा सरपंच भानु लोधी, सुंदर जादौन, प्राचार्य अक्षय गोयल, निज़ाम कुरैशी सहित कस्बे के गणमान्य नागरिक बल्लभ अग्रवाल, किशन मीणा, संजीव यादव, मकसूद मंसूरी, रितेश अग्रवाल, हरीश मालवीय, गोपाल राठौर, अशोक त्रिपाठी, रूपेश यादव, वरिष्ठ पत्रकार नसीम अली दीवानगंज, अदनान खान सहित अन्य लोग मौजूद रहे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए थाना प्रभारी ने बताया कि 3 आपराधिक कानून आज से बदल दिए हैं। उनकी जगह नए कानून भारतीय न्याय संहिता भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम लागू किए हैं। यह क्रमशः आईपीसी 1860 सीआरपीसी 1973 और एविडेंस एक्ट 1872 का स्थान लेंगे। नए कानून में ही केस दर्ज होंगे। इसके लिए देश के सभी राज्यों में तैयारी पूरी कर ली गई हैं। जानकारी है कि नए कानून का उद्देश्य आधुनिक न्याय व्यवस्था को लागू करना है। आईपीसी में 511 धाराएं थीं। लेकिन भारतीय न्याय संहिता में 358 धाराएं ही हैं। आपराधिक कानून में बदलाव के साथ ही इसमें शामिल धाराओं का क्रम भी बदला गया है। ऑनलाइन शिकायत दर्ज करने एसएमएस या ईमेल से संबंध भेजना और जघन्य अपराध की वीडियोग्राफी जैसे प्रावधान अनिवार्य किए गए हैं। और उन्होंने बताया कि अब क्राइम के समय पुलिस जो भी जब्ती करेगी उसकी वीडियो ग्राफी होगी। गवाह की वीडियो ग्राफी होगी। गवाह न्यायालय में बदलेगा नहीं। गवाह की पेन ड्राइव या सीडी मजिस्ट्रेट के पास होगी। लोगों को उचित और सही न्याय मिलेगा। 

कार्यशाला में स्कूली बच्चों ने ईएफआईआर सहित अन्य जानकारी ली---शासकीय स्कूल के छात्र ने थाना प्रभारी से नए कानून में शामिल ईएफआईआर के संबंध में जानकारी पूछी। जिस पर थाना प्रभारी ने बताया कि अब कोई भी व्यक्ति घर बैठे ही शिकायत दर्ज करा सकता है। लेकिन उसे 3 दिन के अंदर थाने में उपस्थित होना पड़ेगा। वहीं कुछ छात्रों ने इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से कैसे गवाही होगी और राजद्रोह, देशद्रोह के संबंध में भी जानकारी प्राप्त की। वहीं थाना प्रभारी दिनेश सिंह रघुवंशी ने कार्यक्रम में मौजूद किसानों से खुले हुए बोरवेल को बंद करने की समझाईश भी दी। उन्होंने बताया कि आए दिन खुले हुए बोरवेल के कारण कई हादसे हो रहे हैं। ऐसे खुले हुए बोरवेल को समय रहने बंद किया जाए।

न्यूज़ सोर्स : अदनान खान एडिटर इन चीफ IND28