रायसेन से अदनान खान। IND28.COM

जिले में कलेक्टर अरविंद दुबे के निर्देशानुसार प्रशासन द्वारा अवैध कॉलोनियों के विरूद्ध कार्यवाही की जा रही है। इसी क्रम में रायसेन अनुभाग में ग्राम खरबई, ग्राम सलामतपुर त्रिमूर्ति चौराहा, ग्राम सलामतपुर में ही विदिशा-भोपाल रोड तथा ग्राम खनुपरा में बिना अनुमति के अवैध रूप से कॉलोनियां तैयार करके प्लॉट काटे जाने की जानकारी मिलने पर एसडीएम एलके खरे के निर्देशन में जेसीबी मशीन से प्लॉटों के निशान तथा बोर्ड आदि हटाए गए। साथ ही संबंधित कॉलोनाईजर के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जा रही है। कार्यवाही के दौरान तहसीलदार रायसेन अजय प्रताप सिंह सहित राजस्व अधिकारी उपस्थित थे।    

एसडीएम एलके खरे ने बताया कि रायसेन अनुभाग के ग्राम खरबई में राधेश्याम आ. डीबी कुम्भकार निवासी भोपाल (भूमि खसरा नम्बर 144/2/1/1/2/1 रकबा 0.406 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 144/2/1/1/2/2 रकबा 0.406 हैक्टेयर), शकुन्तला पत्नि राधेश्याम कुम्भकार निवासी भोपाल (खसरा नम्बर 144/2/1/1/2/3 रकबा 0.404 हैक्टेयर व खसरा नम्बर 144/2/1/1/2/4 रकबा 1.619 हैक्टेयर) द्वारा उक्त खसरों की भूमि पर अवैध कॉलोनी काटकर प्लॉट बेचे जा रहे हैं तथा नल, बिजली, रोड, सीवेज एवं पानी की कोई सुविधा नहीं दी गई है। इसी प्रकार ग्राम सलामतपुर त्रिपूर्ति चौराहा मेढ़की के पास पंकज जैन पिता नंदन कुमार जैन (खसरा नम्बर 9/4/1/1/1 रकबा 0.301 हैक्टेयर भूमि) व राजकुमार जैन पिता जयकुमार जैन द्वारा (खसरा नम्बर 9/4/1/2/1 रकबा 0.303 हैक्टेयर भूमि) उक्त खसरों की भूमि पर अवैध रूप से बिना कोई शासकीय अनुमति के कॉलोनी काटी जा रही थी।

ग्राम सलामतपुर स्थित सलामतपुर विदिशा भोपाल रोड पर संघमित्रा रिसोर्ट के सामने खसरा नम्बर 68/3/3 रकबा 0.708 हैक्टेयर व खसरा नम्बर 68/3/2 रकबा 0.101 एवं 0.809 हैक्टेयर पर भूमि स्वामी जितेन्द्र मालवीय पिता मोहनसिंह, नितिन कुमार आ. गुप्ता पिता सुभाषचन्द्र व बद्री सिंह ठाकुर पिता अमान सिंह ठाकुर द्वारा टीएनसीसी एवं विकास की कोई अनुमति लिए बिना मोहनधाम कॉलोनी के नाम से कॉलोनी काटकर प्लॉट बेचे जा रहे थे।  ग्राम खनपुरा स्थित भूमि खसरा नम्बर 23/3/2/2/1/2 रकबा 2.481 हैक्टेयर भूमि स्वमा नूरजहां पत्नि शहजाद अली निवासी भोपाल, मोहम्मद शारिक खान आ. मोहम्मद फारूख खान द्वारा अवैध कॉलोनी काटकर प्लॉट बेचे जा रहे है। इस अवैध कॉलोनी में लगाए गए खम्बे तथा मकान निर्माण कार्य को बेदखल किया गया है। यह अवैध कॉलोनी नगर एवं ग्राम निवेश विभाग से अनुज्ञेय नहीं है, आवासीय हेतु निर्विदिष्ट भी नहीं हैं तथा विकास की अनुमति भी नहीं ली गई व ग्राम पंचायत से भी अनुमति प्राप्त नहीं की गई है। साथ ही संबंधितों के पास कॉलोनाईजर लायसेंस भी नहीं है।

न्यूज़ सोर्स : अदनान खान एडिटर इन चीफ। IND28.COM