अदनान खान रायसेन। प्रधान संपादक IND28.COM

रायसेन तहसील कार्यालय में पदस्थ बाबू को लोकायुक्त ने रंगे हाथों रिश्वत लेते पकड़ा था जिसे आज कलेक्टर अरविंद दुबे ने निलंबित कर दिया है। विशेष पुलिस स्थापना, लोक आयुक्त कार्यालय भोपाल के द्वारा कार्यवाही के दौरान आज 15 मय को तहसील कार्यालय रायसेन में पदस्थ प्रवाचक रामनारायण साहू सहायक ग्रेड-3 को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथो ट्रेप किया गया है। जिसमें रामनारायण साहू के विरूद्ध अपराध क्रमांक 0/2023 धारा 7 पी.सी. एक्ट 1988 (संशोधित अधिनियम 2018) के अंतर्गत पंजीबद्ध किया जाकर विवेचना में लिया गया है। इस प्रकार रामनारायण साहू सहायक ग्रेड-3 के द्वारा म.प्र. सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियम 3 (i) (ii) (iii) का उल्लंघन किया गया है। अतः म.प्र. सिविल सेवा (वर्गीकरण नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम 9 के प्रावधान अनुसार रामनारायण साहू (प्रवाचक) सहायक ग्रेड-3 तहसील कार्यालय रायसेन को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है। निलंबन अवधि में इनका तहसील कार्यालय गैरतगंज नियत किया जाता है। निलंबन अवधि मे साहू को नियम अनुसार जीवन निर्वाह भत्ता प्राप्त करने की पात्रता होगी।

न्यूज़ सोर्स : अदनान खान प्रधान संपादक IND28.COM