लापरवाही से वाहन चलाने के मामले में रातातलाई के आरोपी को 2 वर्ष का सश्रम कारावास, रायसेन न्यायालय ने सुनाई सजा
-सलामतपुर कस्बे का मामला, 8 साल पहले की घटना, अब आया फैसला
अदनान खान सलामतपुर रायसेन। (एडिटर इन चीफ IND28 हर खबर पर पैनी नज़र)
लापरवाहीपूर्वक वाहन चलाकर महिला को टक्कर मारने के मामले में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट रायसेन अजय कुमार यदु ने आरोपी को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई है। जिला अभियोजन संचालनालय रायसेन द्वारा जारी जानकारी के अनुसार आरोपी सोनू मालवीय पिता स्व. मूलचंद मालवीय, उम्र 30 वर्ष, निवासी टोरिया मोहल्ला रातातलाई, सलामतपुर को भादंसं की धारा 279 एवं 304-ए के तहत दोषसिद्ध किया गया। न्यायालय ने आरोपी को दो वर्ष के सश्रम कारावास एवं 1000 रुपये अर्थदंड से दंडित किया गया है। घटना 16 मई 2018 की रात करीब 8:45 बजे ग्राम सलामतपुर की है, जहां तेज गति से आ रही कार ने मुन्नीबाई जैन को टक्कर मार दी थी। गंभीर रूप से घायल महिला की उपचार के दौरान मृत्यु हो गई। प्रकरण में राज्य की ओर से सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी किरण नंदकिशोर ने पैरवी की।
सलामतपुर कस्बे में 8 साल पहले की घटना--इस मामले में सूचनाकर्ता वरिष्ठ पत्रकार अदनान खान निवासी ग्राम सलामतपुर 16 मई 18 को रात्रि 08:45 बजे अपने घर के सामने टहल रहे थे, तभी सड़क पर धड़ाम की आवाज आई। उन्होंने देखा कि सफेद रंग की कार का चालक कार क्रमांक एम.पी.04 टीबी 0548 के चालक ने कार को तेज गति व लापरवाही से चलाकर लाया और उसके घर के सामने रहने वाली मुन्नीबाई जैन को टक्कर मारकर भोपाल की तरफ भाग गया। मुन्नीबाई को उनके परिजन उपचार हेतु भोपाल ले जा रहे थे तभी रास्ते में उसकी मृत्यु हो गई थी। मुन्नीबाई जैन सलामतपुर के किराना और गल्ला व्यापारी नीरज जैन बंटी भैया की मां थी। उनके निधन के बाद कस्बे ने शोक की लहर दौड़ गई थी।
