30 अप्रैल तक कराएं अनिवार्य ई-केवाईसी, अंबाडी पंचायत में शिविर आयोजित
अदनान खान सलामतपुर रायसेन। (एडिटर इन चीफ IND28 हर खबर पर पैनी नज़र)
राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA) के तहत मिलने वाले राशन का लाभ बिना किसी रुकावट के जारी रखने के लिए पात्र हितग्राहियों को 30 अप्रैल तक ई-केवाईसी कराना अनिवार्य कर दिया गया है।शासन के निर्देश पर सांची जनपद की ग्राम पंचायत अंबाडी कार्यालय में विशेष शिविर लगाकर ग्रामीणों की ई-केवाईसी प्रक्रिया कराई जा रही है। शिविर में बड़ी संख्या में ग्रामीण पहुंच रहे हैं और अपनी ई-केवाईसी करा रहे हैं। हालांकि, आधार कार्ड में जानकारी अपडेट न होने के कारण कुछ ग्रामीणों को समस्याओं का सामना भी करना पड़ रहा है। इस कारण से शिविर में उपस्थित अधिकारियों द्वारा संबंधित हितग्राहियों को आधार अपडेट कराने की भी सलाह दी जा रही है ताकि समय सीमा के भीतर ई-केवाईसी प्रक्रिया पूरी हो सके। ग्राम पंचायत अधिकारियों ने ग्रामीणों से अपील की है कि वे समय रहते अपना ई-केवाईसी करवा लें, जिससे राशन वितरण में कोई बाधा न आए।






























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