सत्येंद्र जोशी रायसेन। IND28.COM

नालसा, नई दिल्ली और म.प्र. राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर के निर्देशानुसार एवं माननीय प्रधान जिला न्यायाधीश तथा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष अनीष कुमार मिश्रा के मार्गदर्शन में व नोडल अधिकारी वंदना जैन, विशेष न्यायाधीश के निर्देशन में पूरे जिले में वर्ष 2023 की प्रथम नेशनल लोक अदालत 11 फरवरी को आयोजित की जा रही है। जिला न्यायालय रायसेन तथा न्यायालय बरेली, गौहरगंज, बेगमगंज, गैरतगंज, सिलवानी, उदयपुरा में आयोजित होने वाली इस नेशनल लोक अदालत में लंबित तथा प्रीलिटिगेशन प्रकरणों का निराकरण किया जाएगा। 

सचिव संगीता यादव द्वारा बताया गया कि लोक अदालत में न्यायालयों में लंबित सभी राजीनामा योग्य सिविल और आपराधिक शमनीय प्रकरण, परक्राम्य अधिनियम की धारा 138 के अंतर्गत प्रकरण, बैंक रिकवरी संबंधी मामलें, एमएसीटी प्रकरण (मोटर दुर्घटना क्षतिपूर्ति दावा), वैवाहिक प्रकरण, श्रम विवाद प्रकरण, भूमि अधिग्रहण के प्रकरण, विद्युत एवं जलकर/बिल संबंधी प्रकरण(चोरी के मामलों को छोड़कर), सेवा मामलें जो सेवा निवृत्त संबंधी लाभों से संबंधित है, राजस्व प्रकरण, दीवानी मामलें तथा अन्य समस्त प्रकार के राजीनामा योग्य, प्रीलिटिगेशन (मुकदमा पूर्व) प्रकरणों का निराकरण किया जाएगा।

 

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