अदनान खान सलामतपुर रायसेन। (एडिटर इन चीफ IND28 हर खबर पर पैनी नज़र)

रायसेन जिले में वन परिक्षेत्र सामान्य पश्चिम रायसेन के अंतर्गत वृत्त दीवानगंज में बाघ के विचरण को दृष्टिगत रखते हुए कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी अरूण कुमार विश्वकर्मा द्वारा दीवानगंज वनक्षेत्र से लगे ग्रामों में जनहानि ना हो, इसके लिए दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं। जिनके तहत इन ग्रामों में कोई भी व्यक्ति रात्रि में अकेला भ्रमण न करें तथा आवश्यक हो तो ही सतर्कता रखते हुए समूह में घर से बाहर निकलें। ग्रामीण क्षेत्रों से लगे हुए वनक्षेत्रों में सतर्क रहें एवं ग्रुप में रहे जिससे जनहानि ना हो और बच्चों को अभिभावक स्कूल आते-जाते समय अकेले नहीं भेजें। इसी प्रकार समाचार पत्रों या सोशल मीडिया पर कोई भी व्यक्ति वनक्षेत्र से संबंधित अफवाह/संदेश प्रकाशित नहीं करेगा। कोई भी व्यक्ति अपने पालतू जानवर या गाय, भैंस, बकरी इत्यादि को वन क्षेत्रों से दूरी बनाकर अपने घर में सुरक्षित रखें। वन क्षेत्रों से लगे ग्रामीण क्षेत्रों में दिन/रात्रि में विशेष सतर्कता बरती जाए, ग्रामीण क्षेत्रों में घर के खिड़की एवं दरवाजों को मजबूती से बंद रखा जाए। साथ ही वन विभाग की गाइड लाईन एवं प्रशासन द्वारा समय-समय पर जारी दिशा-निर्देशों का पालन सुनिश्चित करें। यह आदेश की सूचना डोंडी तथा ध्वनि विस्तारक यंत्र से अनुभाग रायसेन की सीमा क्षेत्रों में दिए जाने के साथ ही आदेश की प्रति कार्यालयों के नोटिस बोर्ड एवं तहसील कार्यालय, नगर पालिका/नगर पंचायत तथा पुलिस थानों एवं महत्वपूर्ण जगहों पर चस्पा किए जाने के निर्देश दिए गए हैं।उल्लेखनीय है कि रायसेन जिले में वन परिक्षेत्र सामान्य पश्चिम रायसेन के अंतर्गत वृत्त दीवानगंज बीट सरार के ग्राम कायमपुर में गत 02 अप्रैल 2025 को वन्यप्राणी बाघ का विचरण पाया गया है। सर्चिंग के दौरान वृत्त दीवानगंज के आसपास 20 किमी की परिधि के अंतर्गत वनक्षेत्र में लगे ग्रामों में लगातार रूप से वन्यप्राणी बाघ का विचरण किया जा रहा है। जिसके दृष्टिगत जनहानि को रोकने दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं।

न्यूज़ सोर्स : अदनान खान एडिटर इन चीफ IND28