4 वर्ष की अबोध बालिका के साथ दुष्कृत्य करने वाले आरोपी को हुआ 20 वर्ष का कठोर कारावास
अदनान खान रायसेन। IND28.COM
शुक्रवार को एक चार वर्षीय बालिका के साथ दुष्कृत्य करने वाले आरोपी को 20 साल के कठोर कारावास की सज़ा सुनाई गई है। थाना गैरतगंज अंतर्गत एक 4 वर्षीय अबोध बालिका के साथ दुष्कर्म के सनसनी खेज मामले में द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश कृपाशंकर शाक्य द्वारा विशेष सत्र प्रकरण मैं व पॉक्सो एक्ट में निर्णय पारित करते हुए आरोपी नीलेश पिता मुन्नालाल आदिवासी उम्र 24 वर्ष निवासी पडरियागंज थाना गैरतगंज को दोषी पाते हुए 20 वर्ष का कठोर कारावास एवं 5000 रूपए के अर्थदंड से दण्डित किया है।शासकीय अधिवक्ता बद्री विशाल गुप्ता ने बताया कि 18 अप्रैल 2022 के दोपहर लगभग 2 बजे अबोध बालिका पडोसी आरोपी नीलेश आदिवासी के घर खेलने गई थी। वापस आकर फरियादि की पुत्री ने उसे बताया कि नीलेश के कमरे मे तेज आवाज में गाना बज रहा था । उसी दौरान नीलेश ने उसको अलग कमरे में बुलाकर उसके साथ गलत काम किया। रिपोर्ट पर संबंधित के खिलाफ विभिन्न धाराओं में प्रकरण कायम किया गया आरोप पत्र माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। अभियोजन साक्ष्य से न्यायालय में घटना की पुष्टि हुई। न्यायालय द्वारा अपराध सिद्ध पाए जाने के आधार पर आरोपी को दंडित किया गया है।