अदनान खान भोपाल। IND28.COM

भोपाल के बैरसिया कोर्ट ने पानी देने के बहाने 10 साल की बच्ची से रेप करने वाले सरकारी स्कूल के टीचर को सश्रम आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही 10 हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है। विशेष लोक अभियोजक आशीष तिवारी ने कोर्ट में सरकार की तरफ से पक्ष रखा। तिवारी ने बताया कि ज्ञानेश्वरी कुमरे की अदालत ने रेप के आरोपी शिक्षक प्रेम सिंह दांगी को मंगलवार को सजा सुनाई। आरोपी पानी देने के बदले में बच्ची के साथ गलत काम करता था। उसने पहली बार 3 मार्च 2021 को हरकत की थी। फिर 9 सितंबर को उसके साथ गलत काम किया था। बच्ची को ब्लीडिंग हुई तो उसकी मां ने समझा कि पीरियड आया होगा। सप्ताहभर बाद भी ब्लीडिंग बंद नहीं हुई तो परिजन डॉक्टर के पास ले गए। तब बच्ची ने शिक्षक की हैवानियत के बारे में बताया। पुलिस ने केस दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार किया। गौरतलब है कि 10 साल की लड़की के घर के पास शासकीय स्कूल का टीचर प्रेम सिंह दांगी का मकान है। दांगी ने अपने घर में पानी लाने के लिए खेत के ट्यूबवेल से पाइप लाइन बिछा रखी है। वह मोहल्ले के लोगों को भी पानी देता है। बच्ची भी उसके घर से पानी लेने जाती थी। वह 3 मार्च 2021 को पानी भरने गई तो शिक्षक ने गंदी हरकत कर दी। इसके बाद बच्ची इतनी डर गई कि उसने पानी लेने जाना बंद कर दिया। तीन-चार दिन बाद आरोपी ने बच्ची को फिर लालच देकर पानी भरने के लिए राजी कर लिया। मासूम उस पर भरोसा कर पानी लेने जाने लगी। बच्ची 9 सितंबर को पानी भरने के लिए गई, तभी आरोपी ने उसे बाथरूम में बंद कर लिया और उसके साथ गलत काम किया।

न्यूज़ सोर्स : अदनान खान एडिटर इन चीफ IND28.COM