दिल्ली वालों के लिए राहत: लंबित ट्रैफिक चालानों के निपटारे को वीकेंड कोर्ट की शुरुआत
नई दिल्ली: दिल्ली के वाहन चालकों के लिए ट्रैफिक पुलिस और न्याय विभाग ने एक बेहद राहत भरी खबर दी है। कामकाजी दिनों में कोर्ट के चक्कर काटने की मजबूरी को खत्म करते हुए आगामी 5 जुलाई से राजधानी के सभी जिला न्यायालय परिसरों में विशेष 'वीकेंड कोर्ट' (Weekend Courts) की शुरुआत होने जा रही है। इन विशेष अदालतों में केवल कंपाउंडेबल (समझौता योग्य) ट्रैफिक चालानों का मौके पर ही निपटारा किया जाएगा। यह अदालतें प्रत्येक रविवार और महीने के दूसरे शनिवार को सुबह 10:00 बजे से लेकर दोपहर 4:00 बजे तक काम करेंगी।
वीकेंड कोर्ट से जुड़ी मुख्य गाइडलाइंस
ट्रैफिक पुलिस ने इस नई व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए कुछ जरूरी नियम तय किए हैं:
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सीमित चालान निपटारा: इस विशेष लोक अदालत जैसी व्यवस्था में प्रति वाहन अधिकतम 20 चालानों का ही निपटारा किया जा सकेगा। यह नियम निजी (Private) और कमर्शियल (Commercial) दोनों तरह के वाहनों पर समान रूप से लागू होगा।
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केवल समझौता योग्य केस: इन अदालतों में केवल वही चालान स्वीकार किए जाएंगे जो कानूनन समझौता श्रेणी (Compoundable) में आते हैं।
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वेबसाइट लिंक: जिन वाहन चालकों को अपने चालान का निपटारा कराना है, वे 25 जून से लाइव होने वाली आधिकारिक वेबसाइट से अपने चालान की कॉपी डाउनलोड कर सकेंगे।
दिल्ली की इन 6 प्रमुख अदालतों में मिलेगी यह सुविधा
वाहन चालकों की सुविधा के लिए दिल्ली के सभी प्रमुख न्यायालयों में इन विशेष वीकेंड कोर्ट के बेंच बैठेंगे:
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तीस हजारी कोर्ट
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पटियाला हाउस कोर्ट
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कड़कड़डूमा कोर्ट
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साकेत कोर्ट
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रोहिणी कोर्ट
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द्वारका कोर्ट
कामकाजी वर्ग को मिलेगी बड़ी राहत
दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने आम जनता से अपील की है कि वे समय रहते पोर्टल से अपने पेंडिंग चालान डाउनलोड कर लें और तय तारीखों पर इन वीकेंड अदालतों में पहुंचकर अपने मामलों का निपटारा कराएं। इस कदम के पीछे मुख्य उद्देश्य अदालतों में लंबित ट्रैफिक मामलों के बोझ को कम करना और आम नागरिकों को वर्किंग डेज (कामकाजी दिनों) में दफ्तर से छुट्टी लेकर कोर्ट आने की मानसिक और शारीरिक परेशानी से बचाना है।

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