भटियाटोला गांव में खेतों की नरवाई से भड़की चिंगारी से खेत में बने घर में लगी आग, 3 लाख का नुकसान
-3 क्विंटल गेंहू, 60 पाईप, 2 पानी की मोटरें, 1 हज़ार फिट वायर सहित 200 फिट केबल जलकर हुई राख
-3 लाख का नुकसान, पीड़ित ने की मुआवजे की मांग
अदनान खान सलामतपुर रायसेन। (एडिटर इन चीफ IND28 हर खबर पर पैनी नज़र)
सांची विकासखंड के अंतर्गत भटियाटोला गांव के खेतों में लगी नरवाई की आग ने एक किसान को भारी नुकसान पहुंचा दिया है। जानकारी के अनुसार नरवाई से उठी चिंगारी गणपत सिंह कीर पिता मूलचंद कीर निवासी बराईखास के भटियाटोला खेत में स्तिथ घर तक पहुंच गई, जिससे घर में भीषण आग लग गई। आगजनी में घर में रखा 3 क्विंटल गेंहू, 2 पानी की मोटरें, एक हज़ार फिट वायर, 200 फिट केबल, 60 खेती के पाईप, 35 चिड़िया (कृषि उपकरण) सहित अन्य घरेलू सामान जलकर पूरी तरह राख हो गया। इस घटना में पीड़ित किसान गणपत कीर को लगभग तीन लाख रुपए का आर्थिक नुकसान हुआ है। वो तो गनीमत रही कि कुछ कीमती सामान किसान ने बाहर निकाल लिया था। वरना किसान को और भी बड़ा नुकसान हो सकता था। घटना के बाद ग्रामीणों ने बड़ी मशक्कत करते हुए आग पर काबू पाया। वहीं पीड़ित ने शासन प्रशासन से मुआवजे की मांग की है।
फिर खली फायर ब्रिगेड की कमी--सलामतपुर थाना क्षेत्र भटियाटोला गांव में हुए हादसे के बाद एक घर में आग लग गई थी। स्थानीय ग्रामीणों ने बताया कि सांची फायर ब्रिगेड को मोबाइल पर आगजनी की सूचना दी। लेकिन स्थानीय ग्रामीणों ने फायर ब्रिगेड के पहुंचने से पहले ही काफी हद तक आग पर काबू पा लिया था। सांची से फायर ब्रिगेड आग बुझने के बाद मौके पर पहुंचती है। सलामतपुर, दीवानगंज, बेरखेड़ी चौराहे के स्थानीय रहवासी कई बार क्षेत्र में फायर ब्रिगेड की मांग कर चुके हैं। गर्मी के दिनों में आगजनी की घटनाएं काफी बढ़ जाती हैं। और फायर ब्रिगेड की कमी के चलते समय रहते आग पर काबू नही हो पाता। क्योंकि फायर ब्रिगेड सांची या रायसेन से आती हैं। जिसमें काफी समय लग जाता है। अब फायर ब्रिगेड की मांग पूरी नही होने पर रहवासियों ने आंदोलन का मन बना लिया है।
प्रतिबंध के बाद भी नरवाई में लगा रहे हैं आग--17 मार्च को जिले में जनसामान्य के हित, सार्वजनिक सम्पत्ति, पर्यावरण एवं लोक व्यवस्था को बनाए रखने के उद्देश्य से कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी अरूण कुमार विश्वकर्मा के निर्देशानुसार अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी मनोज उपाध्याय द्वारा सम्पूर्ण जिले की भौगोलिक सीमा में खेत में खड़े गेहूॅ के डंठलों (नरवाई) में आग लगाने पर तत्काल प्रभाव से भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 अंतर्गत धारा 163 के तहत तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगाया गया है। यह प्रतिबंध 17 मार्च से लेकर आगामी दो माह तक जिले की सम्पूर्ण राजस्व सीमा में प्रभावशील रहेगा। जबकि इस आदेश का उल्लंघन करने पर भारतीय न्याय संहिता की धारा 223 के तहत दंडनीय होगा फिर भी नरवाई में आग लगाने की घटनाएं कम नही हो रही है।
इनका कहना है।
भटियाटोला गांव के खेत में स्तिथ एक किसान के घर में आग लगने से काफी नुकसान हो गया है। नुकसान का पटवारी ने पंचनामा बना लिया है। पुलिस ने आगजनी का मामला दर्ज कर जांच में लिया है।
दिनेश सिंह रघुवंशी, थाना प्रभारी सलामतपुर।

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