बस स्टैण्ड एवं स्कूलों के आस-पास की गयी चालानी कार्रवाई
एमसीबी : कलेक्टर के निर्देशानुसार एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी अविनाश खरे व जिला कार्यक्रम अधिकारी डॉ. पुष्पेंद्र सोनी के मार्गदर्शन में कोटपा एक्ट 2003 के नियमों के पालन हेतु विकासखंड मनेंद्रगढ़ अंतर्गत बस स्टैंड के स्कूलों के आसपास में पान दुकानों, थोक किराना स्टोर्स आदि में धारा 4 व 6 के तहत कुल 11 चालानी कार्रवाई करते हुए नियमों का उल्लंघन करने वालो के विरुद्ध चालानी कार्यवाही की गई। सिगरेट/तंबाकू से होने वाले दुष्प्रभावों के बारे में बताया गया। कोटपा नियमों का पालन करने हेतु समझाइश दी गई। दल का प्रतिनिधित्व डॉ. कीर्ति चौहान (जिला नोडल अधिकारी एनटीपीसी) डॉ. विक्की टोप्पो, आलोक मिंज, खाद्य निरीक्षक विनोद कुमार गुप्ता के द्वारा किया गया। दल के रूप में पुलिस विभाग, स्वास्थ्य विभाग के सदस्य शामिल थे।

सुनारी रोड पर हंगामा मचा रहे युवक पर 170 की कार्रवाई, तहसील न्यायालय में किया पेश, भेजा जेल
हाइवे 18 हादसे के बाद ट्रक से 12 बोरी गेंहू चोरी, CCTV में कैद वारदात, मौके का फायदा उठाकर युवक फरार
हाइवे 18 के कौंसाखेड़ी खामखेड़ा जोड़ पर 2 बाइकों की जोरदार भिड़ंत, 2 युवक गंभीर घायल
हादसे के 2 महीने बाद भी मौके पर ही लावारिस पड़ी है 3 पलटी खाकर पलटी कार, मामला संदिग्ध होने की संभावना
राशिफल: जानिए, कैसा रहेगा आपका आज का दिन (29 मार्च 2026)