सागर में गांजा तस्करी के 6 आरोपियों को 10-10 साल की सजा: पुलिस ने घेराबंदी कर पकड़ा था 75 किलो गांजा
अदनान खान भोपाल। IND28.COM
सागर में स्कार्पियों और डिजायर कार से गांजा की तस्करी करने वाले आरोपी भूपेंद्र साहू, मुकेश राजपूत, आशीष कुमार गौंड, लकी उर्फ लक्ष्मीप्रसाद, गुणेश्वर साहू और हेमंत निषाद को कोर्ट ने सजा सुनाई है। प्रकरण की सुनवाई विशेष न्यायाधीश अब्दुल्लाह अहमद की कोर्ट में हुई। न्यायालय ने प्रकरण में सुनवाई करते हुए आरोपियों को दोषी पाते हुए 10-10 वर्ष के कठोर कारावास और 1-1 लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। मामले में सहआरोपी सतीश सेन फरार है। वहीं एक अन्य आरोपी मुकेश को दोषमुक्त किया गया है। मामले में शासन की ओर से वरिष्ठ सहायक जिला अभियोजन अधिकारी संजय पटेल और सौरभ डिम्हा ने पैरवी की।
लेहदरा नाका पर घेराबंदी कर पकड़े थे तस्कर
जिला अभियोजन के मीडिया प्रभारी सौरभ डिम्हा ने बताया कि 23 मार्च 2021 को मोतीनगर थाना पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि लेहदरा नाका रेलवे फाटक भोपाल-झांसी बायपास रोड पर स्कार्पियो और डिजायर कार से गांजा बेचने के लिए 5-6 लोग खड़े हैं। सूचना मिलते ही पुलिस टीम कार्रवाई के लिए भोपाल-झांसी बायपास लेहदरा नाका पहुंची। जहां टीम को स्कार्पियो क्रमांक सीजी 05 एए 1158 और डिजायर कार क्रमांक एमपी 15 1662 खड़ी मिली। घेराबंदी कर पुलिस टीम ने उनमें बैठे युवकों को पकड़ा। जिसमें से दो आरोपी मौके से भाग गए थे। पकड़े गए आरोपियों के नाम पूछने पर उन्होंने अपने नाम भूपेंद्र, मुकेश, हेमंत जिला धमतरी, छत्तीसगढ़, आशीष कुमार, लकी जिला कांकेर छत्तीसगढ़ और गुणेश्वर ओडिशा होना बताया। संदेही भूपेंद्र, मुकेश राजपूत और आशीष गौड़ निवासी छत्तीसगढ़ की कार से 23.140 किलोग्राम और दूसरी बोरी में 22.140 किलोग्राम गांजा जब्त किया गया था।
वहीं संदेही लक्की उर्फ लक्ष्मीप्रसाद, गुणेश्वर साहू और हेमंत निषाद की कार से एक बोरी में 15.110 किलोग्राम और दूसरी प्लास्टिक की बोरी से 15.080 किलोग्राम गांजा बरामद हुआ था। कुल 75 किलोग्राम गांजा जब्त किया गया था। मामले में एनडीपीएस एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज कर पुलिस ने जांच में लिया। जांच पूरी होने पर कोर्ट में चालान पेश किया था। न्यायालय ने प्रकरण में सुनवाई शुरू की। सुनवाई के दौरान अभियोजन ने मामले से जुड़े साक्ष्य और दस्तावेज कोर्ट में पेश किए। न्यायालय ने दोनों पक्षों को सुना और फैसला सुनाते हुए 6 आरोपियों को 10-10 साल के कारावास की सजा सुनाई है।