भोपाल कोर्ट में पेशी पर आए युवक पर बाहर हुआ हमला, धोखाधड़ी मामले में पेशी पर आए थे पिता-बेटे
अदनान खान भोपाल। IND28.COM
खुरई के एक युवक पर भोपाल कोर्ट में पेशी के बाद बाहर किसी नुकीली चीज से हमला किया गया है। युवक पर अज्ञात व्यक्ति हमला करने के बाद भाग गए। युवक ने इसकी शिकायत महाराणा प्रताप नगर थाना पहुंचकर की है। जानकारी के मुताबिक 26 वर्षीय योगेन्द्र सिंह पिता रोशन सिंह गौर निवासी गढ़ौला नाका रेस्वे गेट नं. 8 के पास खुरई ने बताया कि वह अपने पिता रोशन सिंह गौर के साथ शनिवार को भोपाल कोर्ट पेशी के लिए आए थे। पेशी होने के बाद शनिवार की शाम को कोर्ट से बाहर निकल कर चौराहे तरफ बस के लिए जा रहे थे। इसी दौरान बाइक पर सवार दो लड़के मेरे सामने से निकले, जिसमें बाइक पर पीछे बैठे लडके ने किसी चीज से मेरे बाएं गाल तरफ मारा और आगे की ओर निकल गया। उन लडकों को वह पहचानता नहीं है और न ही बाइक का नंबर देख पाया। घटना के समय पिता जी आगे आगे चल रहे थे। इसके बाद थाने पहुंचकर पूरी घटना पुलिस को बताई। पुलिस ने अज्ञात आरोपियों के खिलाफ धारा 323 के तहत मामला दर्ज किया है।
यह है पूरा मामला
अशोक मरावी तत्कालीन एसआई थाना निशातपुरा ने 12 जुलाई 2010 को रोशन सिंह के फर्जी हस्ताक्षर कर पुलिस अधीक्षक को रिपोर्ट भेज दी थी। इसकी शिकायत करने पर हस्तलिपि विशेषज्ञ से जांच में पुष्टि होने के बाद मानव अधिकार आयोग के अनुशंसा के बाद अशोक मरावी पर धारा 420, 467, 468, 218 का अपराध 18 अप्रैल 2016 को दर्ज हुआ था। इसके अलावा 31 दिसंबर 2008 को अशोक मरावी ने झूठा फर्जी पंचनामा भी बनाया था, जो पुलिस ने एफआईआर में उल्लेख नहीं किया और न ही पुलिस रिकॉर्ड में लिया। इसके साथ ही पूर्व में भी अशोक मरावी ने दो बार जान से मारने की धमकी दी है। जिसकी लिखित शिकायत थाना खुरई और निशातपुरा को दी। कोर्ट से वार्निंग भी दी गई थी वह राजीनामा के लिए दबाव बनाना चाहता है।